Chhattisgarh : निलंबित IAS रानू साहू की मुश्किलें बढ़ीं, अब PWD करेगा संपत्तियों की जांच

रायपुर: निलंबित आईएएस रानू साहू की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। रानू साहू के रायपुर स्थित तुलसी गांव में बने मकान, फॉर्म हाउस और दुकान की अब पीडब्ल्यूडी जांच करेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय से इसकी रिपोर्ट मांगी है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ने रायपुर संभाग क्रमांक-2 को जांच करने का निर्देश दिया है।

जांच टीम पता लगाएगी कि फॉर्म हाउस, मकान कब बना और इस पर कितना खर्च हुआ है। भवन में लगे दरवाजे, खिड़की, फॉल सीलिंग, प्लाई वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन, प्लंबर वर्क, बाउंड्री वाल फेन्सिंग और लॉन पर वर्तमान समय के आधार पर कितना खर्च हुआ है। मकान कृषि जमीन पर बना है तो गांव के सरपंच से इसकी अनुमति ली गई है या नहीं। पीडब्ल्यूडी के अफसर जांच की तैयारी में जुट गए हैं। टीम एक-दो दिन में संपत्ति की जांच शुरू करेगी।

बता दें कि तुलसी गांव में कृषि जमीन पर खसरा नंबर 398/1 रकबा 0.1410 हेक्टेयर और खसरा नंबर 407/1 रकबा 0.0710 हेक्टेयर, खसरा नंबर 407/2, 407/3 रकबा 0.4100 हेक्टेयर में मकान का निर्माण हुआ है। यह मकान अरुण कुमार साहू और लक्ष्मी साहू निवासी पांडुका, छुरा, गरियाबंद के नाम पर है। पीडब्ल्यूडी को मूल्यांकन से पहले पंचनामा तैयार करना है।

ईडी ने डीएमएफ और कोल स्कैम घोटाले में रानू साहू को 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, ईडी ने डीएमएफ फंड और इसके बाद उक्त दोनों ही प्रकरणों में ईओडब्ल्यू द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसमें निलंबित आईएएस रानू साहू को 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत शर्तों के अनुसार, इनको आगामी आदेश तक राज्य से बाहर रहना है। केवल प्रकरण की सुनवाई ट्रायल कोर्ट और जांच एजेंसी द्वारा बुलवाए जाने पर ही छत्तीसगढ़ आएंगी। वर्तमान में मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) कर रही है।

भवन निर्माण की लागत के साथ-साथ मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन, नल, पाइप, शावर, बेसिन, बाथ टब, कपवर्ड, जुकोजी आदि की लागत और मजदूरी खर्च की जांच की जाएगी। ग्रिल्स, रेलिंग, वार्डरोब के साथ ही इलेक्ट्रिक सामग्री में फिटिंग, इंटीरियर डेकोरेशन सामग्री जैसे झूमर, पंखे, एसी, कूलर, लाइट्स, फ्रिज, वाशिंग मशीन, टीवी, होम थिएटर का फर्नीचर फिक्स्चर्स, सबमर्सिबल पंप (ड्रीलिंग एवं मशीन) आदि पर खर्च राशि की भी पड़ताल की जाएगी।

अरुण कुमार साहू और लक्ष्मी साहू के नाम पर गांव में जमीन है। इसके पहले राजस्व विभाग ने इसे सील किया था। वर्तमान में धूम कैलिफोर्निया नामक रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा है। इन लोगों ने बिना पंचायत से बिना किसी एनओसी के ही निर्माण किया है, जबकि पंचायत से एनओसी लेना अनिवार्य है। – सुरेश कुमार धीवर, सरपंच, तुलसी बाराडेरा

रानू साहू की आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच चल रही है। इसी कड़ी में उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाई जा रही है। -अमरेश मिश्रा, चीफ एमीमी, ईओडब्ल्यू

Nikhil Vakharia

Nikhil Vakharia

मुख्य संपादक