Bilaspur: रिश्वतखोरी के मामले में हेड कांस्टेबल को हाईकोर्ट से राहत, 14 साल पुरानी सजा हुई रद्द
Bilaspur: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हेड कांस्टेबल जितेंद्र साहू को दोषमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है. इसी आधार पर वर्ष 2012 में विशेष न्यायालय द्वारा सुनाई गई…
