CG News: हाई कोर्ट ने RI पदोन्नति परीक्षा रद्द की, 216 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर दिया गया था प्रमोशन

हाई कोर्ट

CG News: छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा को निरस्त कर दिया है. इसमें 216 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई थी. कोर्ट ने माना है कि पदोन्नति परीक्षा प्रणाली दूषित थी. चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद, कदाचरण और पक्षपात के संकेत मिले हैं. मामले की सुनवाई जस्टिस एन के व्यास की एकलपीठ में हुई.

‘परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं हुई’

हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि पटवारी पद से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नई परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है.

‘निष्पक्ष परीक्षा का आयोजन किया जाए’

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि पटवारी पद से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजित की जाए. साथ ही सरकार को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में भी चयन की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष हो.

बता दें प्रदेश में 216 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई थी. लेकिन इस परीक्षा में धांधली करने का आरोप लगा था. जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा था.

Nikhil Vakharia

Nikhil Vakharia

मुख्य संपादक