बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्रकार हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्रकार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा- पत्रकार हत्याकांड में संलिप्तता को देखते हुए सुरेश चंद्रकार को राहत नहीं दी जा सकती है। वहीं मामले में नौ लोगों पर चार्जशीट दाखिल है।पत्रकार ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता की खबरे दिखाई थी। जिसके बाद सुरेश चंद्रकार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुकेश को मौत के घाट उतार दिया था।
उल्लेखनीय है कि, पत्रकार मुकेश का शव 3 जनवरी को ठेकेदार सुरेश चंद्रकार के बाड़े के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था। इस मामले में सुरेश चंद्रकार, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्रकार और महेंद्र रामटेके की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि, दो लोगों ने मिलकर पत्रकार मुकेश चंद्रकार की बेरहमी हत्या की थी। जांच में सुरेश चंद्राकर को माना हत्या का मुख्य मास्टरमाइंड गया था। मुकेश ने कुछ दिन पूर्व सुरेश चंद्राकर के गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य के खिलाफ खबर दिखाई थी।
भाइयों के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश
SIT के अधिकारियों ने बताया था कि, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि महाराष्ट्र, तेलंगाना पुलिस को भी अभियान में शामिल किया गया था। सुरेश की चार गाड़ियां और हत्या के बाद प्रयुक्त एजेक्स भी जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि, सुरेश चंद्राकर ने चार दिन पहले अपने भाइयों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी।
