बिजनेसमैन संजय कपूर के निधन के बाद उनकी वसीयत को लेकर विवाद शुरू हो चुका है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर ने अपने दिवंगत पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 14 नवंबर को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें करिश्मा कपूर की बेटी की ओर से एक ऐसी दलील दी गई, जिस पर जज नाराज हो गईं और यहां तक कह दिया कि उन्हें कोर्ट में किसी तरह का मेलोड्रामा नहीं चाहिए।
विदेश में पढ़ाई कर रही हैं करिश्मा की बेटी समायरा
करिश्मा कपूर की बेटी समायरा विदेश में पढ़ाई कर रही हैं। करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने दावा किया कि समायरा अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और दो महीने से उनकी फीस नहीं भरी गई है, जबकि प्रिया कपूर ने इससे साफ इनकार किया है। ऐसे में कोर्ट ने इस तरह की दलील सुनकर कहा कि कार्रवाई मेलोड्रामैटिक हो, इसलिए अगली बार से इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए जाएं।
करिश्मा के बच्चों का आरोप
करिश्मा के बच्चों की ओर से वकील ने कहा- ‘समायरा और कियान की जायदाद डिफेंडेंट नंबर 1 (प्रिया सचदेव कपूर) के पास है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वह समय पर फीस भरें। अमेरिका में पढ़ रहीं समायरा की फीस दो महीने से बकाया है। शादी के बाद के समझौते के तहत संजय कपूर पर बच्चों की पढ़ाई और जीवनयापन का खर्च उठाने की जिम्मेदारी थी।’ इस पर जज ने कहा – ‘मैं इस पर 30 सेकेंड से ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए इस तरह के सवाल मेरी कोर्ट में दोबारा नहीं आने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सुनवाई मैलोड्रामैटिक हो।’ जज ने प्रिया के वकील से कहा कि वह सुनिश्चित करें कि अस तरह के मुद्दे अब कोर्ट में ना लाए जाएं। अब मामले पर 19 नवंबर को सुनवाई होगी।
जून में हुआ था संजय कपूर का निधन
बता दें, करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का इसी साल 12 जून को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था। संजय लंदन में पोलो खेल रहे थे, इसी दौरान उनके मुंह में मक्खी चली गई, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। संजय के निधन के बाद उनकी 30 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान ने अपनी सौतेली मां प्रिया के खिलाफ मामला दायर किया है, जिसमें आरोप लगया है कि प्रिया ने संजय की वसीयत के साथ छेड़छाड़ की है। बच्चों का दावा है कि उनके पिता ने संपत्ति में हिस्सेदारी का आश्वासन दिया था, लेकिन आखिरी वसीयत में उनका हिस्सा नहीं है। मामला फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है।
