लौकी छिलने के विवाद में हत्या: बहन की जान लेने वाली आरोपी को कोर्ट से उम्रकैद

रायगढ़ : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बड़ी बहन के लौकी नहीं छिलने और खाना नहीं बनाने से नाराज छोटी बहन ने अपनी ही सगी बड़ी बहन के सिर में लोहे के खलबट्टे से वार करके हत्या कर दी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी छोटी बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कोतरा रोड थाना क्षेत्र के जिंदल रोड पतरापाली निवासी दिनदयाल महतो की तीन बेटियां थी, जिसमें से एक बेटी रेखा का विवाह हो चुका था। शेष बची दोनों बेटियां अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। पुलिस के मुताबिक मृतक रंजिता कुमारी आरोपिया नेहा कुमारी महतो 20 साल की बड़ी बहन थी। मृतका रंजिता घर में सिलाई का काम करती थी और आरोपिया नेहा घरेलू एवं रसोई का काम करती थी। कई बार आरोपिया मृतका को घरेलू काम में सहयोग के लिए कहती थी, लेकिन मृतका सहयोग नहीं करती थी। दोनों के मध्य छोटी-छोटी बातों को लेकर वाद विवाद मारपीट भी होता था।

24 अप्रैल 2024 की रात 9 बजे आरोपिया नेहा कुमारी ने अपनी बहन रंजिता कुमारी को लौकी छिल देने और खाना बना देने के लिए कहा तब उसने मना कर दिया। इस बीच आरोपिया ने रंजिता से कहा कि खाना नहीं बनाएगी तो खाना मत खाना। आरोपिया खाना बनाकर रख दी। इस बीच मृतका ने आरोपिया को खाना खा ली हू कहकर गुस्सा दिलाई और कमरे में जाकर सो गई। इस दौरान आरोपिया अपने पिता को शक्कर लाने भेज दी और रसोई में रखे लोहे के खलबट्टे से अपनी ही बहन रंजिता के सिर पर वार कर दिया।

रंजिता के चिल्लाने पर मां जाग जाएगी सोचकर आरोपिया ने रंजिता के सिर पर एक बार और वार कर दिया और फिर मृतका को कंबल ढककर लाईट बंद कर दिया। इसके बाद वह उसी कमरे में बैठ गई। आरोपिया नेहा की मां को ड्यूटी में जाना था इसलिये उसने अपनी मां को उठाया और साथ में खाना खाए। इस दौरान उसकी मां ने पूछा कि रंजिता खाना खाई क्या तब आरोपिया ने खाना खाकर सो जाने की बात कही। फिर मां के जाने के बाद आरोपिया मृतका के साथ ही कमरे में रही और दूसरे दिन अपने पिता को मृतका को उठाने के लिए भेजा। उसके कमरे में जाने पर पता चला कि लोहे के खलबट्टे से उसकी हत्या कर दी गई है।

मृतका के पिता ने घटना की जानकारी कोतरा रोड थाने में दी। मर्ग पंचनामा कार्रवाई कर पुलिस ने इस मामले में धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संदेह के आधार पर आरोपिया नेहा से पूछताछ शुरू की, जिस पर उसने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए उसे जेल भेज दिया। इस मामले में सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत ने आज नेहा कुमारी महतो को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया। इस मामले में लोक अभियोजक पीएन गुप्ता की ओर से पैरवी की गई।

Nikhil Vakharia

Nikhil Vakharia

मुख्य संपादक