मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमले के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का विरोध किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं,इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा ना करने की अपील की है.
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि फोरेंसिक जांच में हमले में इस्तेमाल चाकू और आरोपी से बरामद चाकू के टुकड़े एक ही है.जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी.
सैफ अली खान पर चाकू हमले के आरोपी ने जमानत याचिका की थी दायर
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने जमानत याचिका दायर की है,आरोपी ने अपनी याचिका में दावा किया है किउसके खिलाफ दर्ज मामला ‘काल्पनिक कहानी’ है. आरोपी के जमानत याचिका पर मुंबई के बांद्रा कोर्ट में बांद्रा पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया,पुलिस ने कहा उनके पास पुख्ता सबूत है.
पुलिस ने कोर्ट में सबूत दोहराए
पुलिस ने कोर्ट में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने कोर्ट के समक्ष अपने पहले के दावे को दोहराया कि हमले के दौरान अभिनेता की रीढ़ के पास लगे चाकू के टुकड़े तथा स्थल पर मिले चाकू के एक टुकड़े का मिलान आरोपी से बरामद हथियार से हो गया है. पुलिस ने कोर्ट में आरोपी की याचिका के लिखित जवाब में कहा कि ये तीन टुकड़े उसी चाकू के थे जिसका इस्तेमाल अभिनेता पर हमला करने के लिए किया गया था.
आरोपी की जमानत का क्यों किया पुलिस ने विरोध
पुलिस ने अपने जवाब में बताया कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है,अगर उसे ज़मानत मिल जाती है,तो इस बात की संभावना है कि वह भारत से भाग जाए और मुकदमे के दौरान अदालत में पेश न हो. पुलिस ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध ‘बेहद गंभीर प्रकृति का है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत’ मौजूद हैं.