Liquor Payment Rule : छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में जल्द लागू होगी कैशलेस व्यवस्था, अब केवल ऑनलाइन पेमेंट से होगी बिक्री

रायपुर: आबकारी विभाग द्वारा ऑनलाइन पेमेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी शराब दुकानों में जल्द ही कैशलेश व्यवस्था लागू होगी। शराब दुकानों में अब आनलाइन भुगतान कर शराब क्रय किया जा सकेगा। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में कहा कि शराब दुकानों में ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित किया जाए। शराब दुकानों में शत्-प्रतिशत भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से होना चाहिए।

आबकारी मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप मदिरा दुकानों में सीसी टीवी कैमरा स्थापित कर मुख्यालय से 24 घंटे सतत निगरानी रखी जाए। अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाने और विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया।

बैठक में आबकारी मंत्री देवांगन ने होटल एवं ढाबों, फॉर्म हाउस में मदिरा की अवैध बिक्री, सेवन न हो इस पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके आलावा उन्होंने मदिरा दुकानों की व्यवस्था सहित लायसेंस व्यवस्था, मार्केटिंग कार्पाेरेशन और बार-क्लब की जानकारी ली। उन्होंने फॉर्म हाउस में होने वाले शराब की पार्टियों पर कारवाई करने निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

वाणिज्य कर आबकारी विभाग की सचिव श्रीमती आर. शंगीता ने विभागीय गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण के जरिए विस्तार से जानकारी दी। बैठक में आबाकारी विभाग के विशेष सचिव देवेन्द्र कुमार भारद्वाज, अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव, पी.एल. साहू, जी. के. भगत छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के अधिकारी उपस्थित थे।

Nikhil Vakharia

Nikhil Vakharia

मुख्य संपादक